नवाड़ की ज़मीन पर विवाद करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दिया दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रू के अर्थदंड से दंडित

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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी)

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट नेपानगर ने नवाड़ के ज़मीन पर विवाद करने वाले अरोपीगण राजाराम, नीलेश, सुरेश, जंगलसिंह, निवासी बदनारपुर, धारा 325/34 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000-1000 रू अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री अनिल सिंह बघेल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ईलाम व उसका छोटा भाई ठाकुर और उसकी मां खेत ढेरिया नवाड़ में बोनी के लिये जा रहे थे। उनके साथ गांव के आरोपीगण राजाराम, नीलेश, सुरेश, जंगलसिंह, निवासी बदनारपुर द्वारा नवाड़ की खेती पर बोनी करने से रोका और फरियादी के साथ अश्लील गालियां देकर मारपीट की, जिससे फरियागण को गंभीर चोटे आई। फरियादीगण की सूचना पर थाना निम्बोला पर अपराध अंतर्गत धारा 294,323,325,506,34 भादवि प्रकरण पजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने की। मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट नेपानगर ने चारों आरोपीगण राजाराम, नीलेश, सुरेश, जंगलसिंह, निवासी बदनारपुर, धारा 323/34 भादवि में न्यायालय उठने तक एवं धारा 325/34 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 अर्थदंड से दंडित किया।

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