बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी)
बुरहानपुर जिला न्यायालय की चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमति कल्पना मरावी द्वारा आरोपी कैलाश पिता धर्मसिंह को धारा 309 भा.द.सं. के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री सुनील कुरील ने बताया कि दिनांक 24-10-2022 को पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत प्रकरण में अपराध क्रमांक 340/ 2016 धारा 394, 397, भादवि अंतर्गत पंजीबध्द किया गया था । प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के साथ संलिप्तता का संदेह होने पर फरियादी को पुछताछ हेतु तलब किया गया था। पुछताछ के दौरान फरियादी खिड़की की ओर थुकने के बहाने जाकर खिड़की का कांच तोड़कर कांच का टुकड़ा अपने पेट में मारने लगा। तब स्टॉफ के द्वारा फरियादी को पकड़ते समय कांच का छुडाकर फरियादी के बाये हाथ के अंगुठे पर लगने से उसके हाथ में चोट लगी।
फरियादी द्वारा किया गया कृत्य अपराध की धारा 309 भा.द.वि. के अंतर्गत पाया गया। उक्त आधार पर थाना शाहपुर में अपराध लेखबध्द की गई । विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना शाहपुर द्वारा न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. अन्तर्गत की धारा 173 के तहत् यह अभियोग पत्र पेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। जिस पर से न्यायालय मा. श्रीमति कल्पना मरावी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा आरोपी कैलाश पिता धर्मसिंह को धारा 309 भा.द.सं. के अन्तर्गत, न्यायालय उठने तक कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।