बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी)
विशेष लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने 6 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बुटी पिता भारतसिंह 50 वर्ष निवासी ग्राम झांझर जिला बुरहानपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 5100 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 29-11-2021 को फरियादीया ने अपने पति के साथ थाना निम्बोला में रिपोर्ट दर्ज करवाई की वह अपने घर पर काम कर रही थी, तभी उसकी भाभी ने उसे बताया की उसके गांव का आरोपी बुटी उसकी जेठ की लड़की /अभियोक्त्री के साथ गलत काम कर रहा है। वह तथा उसकी भाभी आरोपी बुटी के टपरे पर गयी और देखा की आरोपी बुटी उसकी जेठ की लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। वह तथा उसकी भाभी ने अभियोक्त्री/बालिका को आरोपी से बचाकर अपने साथ घर लाई। अभियोक्त्री/बालिका ने बताया कि आरोपी बुटी ने उसके कपड़े उतार दिये तथा उसे पीठ पर मारा तथा उसके साथ गलत काम कर रहा था। फरियादी ने अपने पति और जेठ को उक्त घटना के बारे में बताया।
फरियादी की सूचना पर थाना निम्बोला में आरोपी बुटी के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(के), 376एबी भादवि तथा धारा 5 एम/6 पास्कों एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का होने से शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए ।
मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री सूर्य प्रकाश शर्मा ने 06 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले उक्त आरोपी को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 5100 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया।
06 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5100 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया

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