ठेकेदार के भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी कार्यालय होगा नीलाम, बांदा के कमर्शियल कोर्ट का बड़ा फैसला

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रिपोर्ट रागिब अली

उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग जिला बांदा का यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

जिसमें झांसी के एक ठेकेदार पी एन गर्ग का बकाया भुगतान ना देने की वजह से बांदा के कमर्शियल कोर्ट में बांदा जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग को नीलाम करने का फैसला सुनाया है।

झांसी के पी एन गर्ग ठेकेदार जो पीडब्ल्यूडी में काफी समय से कार्य करते हैं उनका लगभग बांदा जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग पर दो करोड़ का बकाया था बार-बार विभाग की ओर से उनको टाला गया जिससे परेशान होकर उन्होंने कमर्शियल कोर्ट की शरण ली जिसमें बांदा जिले के कमर्शियल कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा की आने वाली 22 सितंबर की तारीख भुगतान करने के लिए तय कर दी गई है।

पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी सकते हैं और बांदा से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि दो करोड़ सोलह लाख मय ब्याज के ठेकेदार को बकाया अदा किया जाए अन्यथा पीडब्ल्यूडी का कार्यालय नीलाम कर के उक्त राशि ठेकेदार को दी जाए।

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